Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026: राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के निर्देश जारी

राजस्थान में विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी पत्र में सभी जिला कलेक्टरों को योजना का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम से रिक्त पदों के कारण प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पात्र एवं अनुभवी व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक या अतिथि संकाय के रूप में लगाया जा सकता है। संबंधित जिले में योजना की प्रक्रिया निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया और उपलब्ध बजट के अनुसार पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आवेदन और चयन से संबंधित जानकारी संबंधित विभाग या जिला स्तर से जारी सूचना के आधार पर ही मानी जाए।

राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार विद्या संबल योजना 2026 के अंतर्गत विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा छात्रावासों में आवश्यकतानुसार अतिथि संकाय की सेवाएं ली जा सकती हैं। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध करवाना और शिक्षण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। चयन प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और निजी अभ्यर्थियों को भी पात्रता के अनुसार अवसर दिया जा सकता है। अतिथि संकाय को निर्धारित प्रति घंटा मानदेय तथा अधिकतम मासिक मानदेय के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Overview

ParticularDetails
Scheme NameVidya Sambal Yojana
StateRajasthan
Implementing GovernmentGovernment of Rajasthan
PurposeImproving Educational Quality
Appointment TypeGuest Faculty
Selection LevelDistrict / Institution Level
Application ModeAs per Department / District Notification
Official Direction Date18 August 2026

राजस्थान सरकार की ओर से जारी निर्देशों में जिला कलेक्टरों को योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों और विद्यालय स्तर के अधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। योजना के तहत वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले संस्थानों और विद्यार्थियों तक इसका लाभ समय पर पहुंचाने पर जोर दिया गया है।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Eligibility and Qualification

योजना के तहत संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों और निजी अभ्यर्थियों को अतिथि संकाय के रूप में लगाया जा सकता है। विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अलग-अलग पद और कक्षा के अनुसार मानदेय निर्धारित किया गया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में भी संबंधित पद की आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिथि संकाय के रूप में लिया जा सकता है।

आयु सीमा: उपलब्ध निर्देश में कोई अलग से निश्चित आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Vacancy Details

उपलब्ध दस्तावेज में राज्य स्तर पर पदों की निश्चित संख्या नहीं दी गई है। अतिथि संकाय की आवश्यकता संबंधित विद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान में उपलब्ध रिक्त पदों और शैक्षणिक आवश्यकता के आधार पर तय की जाएगी।

निर्देश के अनुसार गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही ली जा सकती है। जिला स्तर पर संस्थानों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Selection Process

विद्या संबल योजना में चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करने का प्रावधान है। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे। संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी या विभागीय नोडल अधिकारी समिति का सदस्य सचिव रहेगा।

शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले जिला मुख्यालय पर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार और संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाती है। उपलब्धता के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में ली जाती हैं।

प्रत्येक रिक्त पद के लिए सामान्यतः अधिकतम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किए जाने का प्रावधान है। पैनल विषय और कक्षावार आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Honorarium

सरकारी निर्देश के पृष्ठ 3 पर विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार प्रति घंटा और अधिकतम मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है।

PostClass / LevelPer Hour HonorariumMaximum Monthly Honorarium
Grade IIIClass 1 to 8₹300₹21,000
Grade IIClass 9 to 10₹350₹25,000
Grade IClass 11 to 12₹400₹30,000
Instructor₹300₹21,000
Laboratory Assistant₹300₹21,000

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए मानदेय इस प्रकार निर्धारित है:

PostPer Hour HonorariumMaximum Monthly Honorarium
Assistant Professor₹800₹45,000
Associate Professor₹1,000₹52,000
Professor₹1,200₹60,000

ये मानदेय दरें उपलब्ध सरकारी परिपत्र में दी गई हैं।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 के महत्वपूर्ण नियम

सरकारी निर्देश के अनुसार गेस्ट फैकल्टी की सेवाओं के लिए संबंधित शर्तों को शामिल करते हुए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र लिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के कार्य की उचित निगरानी की जाएगी और संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

रिक्त पद भर जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी। छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होने के कारण कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों से संबंधित बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए संस्था प्रधान निर्धारित बजट प्रावधान और मानदेय दरों के अनुसार भुगतान कर सकते हैं।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 में आवेदन कैसे करें?

विद्या संबल योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधित जिला या विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार होगी। उपलब्ध सरकारी निर्देश में जिला स्तर पर पात्र अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार एवं संस्थावार आवेदन आमंत्रित करने का प्रावधान बताया गया है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विज्ञप्ति में मांगे गए शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की निर्धारित योग्यता और शैक्षणिक अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जा सकती है।

महत्वपूर्ण: इस दस्तावेज में ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई एक राज्यव्यापी वेबसाइट, आवेदन लिंक या अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए किसी भी आवेदन से पहले संबंधित जिला या विभाग की आधिकारिक सूचना अवश्य देखें।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Important Links

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Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Official NotificationClick Here
Official Department WebsiteRajasthan Government / Concerned Department

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