अग्निवीरों के लिए खुला नौकरी का रास्ता : बिना परीक्षा कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वन रक्षक बनेगे, 10% पद आरक्षित, आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, पहले 2% आरक्षण व परीक्षा का था प्रावधान
राजस्थान में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर के अनुसार राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की बात कही गई है।
बिना परीक्षा भर्ती का प्रावधान
उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले इन भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण और परीक्षा का प्रावधान प्रस्तावित था। बाद में केंद्र सरकार की आपत्तियों और राज्य सरकार के स्तर पर विचार के बाद प्रावधानों में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। अब खबर में 10 प्रतिशत आरक्षण और बिना परीक्षा भर्ती का उल्लेख किया गया है।
हालांकि, किसी भी भर्ती में वास्तविक पात्रता, चयन प्रक्रिया और अग्निवीरों को मिलने वाले लाभ की अंतिम स्थिति संबंधित आधिकारिक भर्ती विज्ञप्ति और संशोधित सेवा नियमों से ही स्पष्ट होगी। राजस्थान पुलिस की सामान्य कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और चिकित्सा परीक्षण जैसे चरण निर्धारित रहे हैं।
अग्निवीरों को मिलेगी 5 साल की आयु छूट
खबर के अनुसार अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ संबंधित भर्ती के नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाएगा।
चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को लाभ
अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए बड़ी संख्या में अग्निवीर अब अपनी चार वर्ष की सेवा पूरी करने की अवधि में पहुंच रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक जैसी भर्तियों में आरक्षण और आयु छूट का प्रावधान उनके लिए रोजगार के अवसर से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
