प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके तहत अब सभी ट्रांसफर नई पॉलिसी के तहत किए जाएंगे।
केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है सरकार ने इसके लिए वकायदा एक कॉमन एसओपी जारी की है सरकार ने जो कॉमन एसओपी जारी की है उसके तहत किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर 3 साल से पहले नहीं किया जाएगा इसके अलावा हर कर्मचारी को अपनी सर्विस में से कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ेगी।
इस कॉमन एसओपी को सभी विभागों को भिजवाया गया है विभाग के एचओडी अपने अधिकारियों से चर्चा करके इस एसओपी पर अपने सुझाव देंगे, दरअसल प्रत्येक सरकार में राज्य में तबादलों को लेकर विवाद होता आया है इससे बचने के लिए सरकार वकायदा पॉलिसी लेकर आएगी।
नई ट्रांसफर पॉलिसी के नियम-हर कर्मचारी की सेवा अवधि में कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा 3 साल से पहले किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, कर्मचारियों का ट्रांसफर समकक्ष पदों पर किया जाएगा न उच्च पदों पर और न निम्न पदों पर , 3 साल से पहले उन्ही कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा जिसके खिलाफ कोई मामले में जांच चल रही हो या प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाए अथवा कर्मचारी की पदोन्नति हो गई हो।
इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जो कर्मचारी रिटायर्ड होने वाला है उनके रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय बचा हो तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा अगर कर्मचारी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उनका ट्रांसफर किया जा सकता है।
यह पॉलिसी राज भवन विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं होगी जबकि शेष सभी विभागों में लागू होगी जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है उनमें यह एसओपी ऐसे ही लागू की जाएगी जिन विभागों में 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन विभागों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने सुझाव शामिल करते हुए पॉलिसी तैयार करके प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग को भिजवानी होगी। ये नियम बोर्ड, निगम, उपक्रम या स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।।
Sarkari Karmchari Transfer Policy Check
हर साल 1 से 15 जनवरी तक विभाग ट्रांसफर के लिए रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर डालेगा कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन कर सकता है आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 1 से 30 मार्च तक इसकी काउंसलिंग होगी और खाली जिले या स्थान पर काउंसलिंग के बाद निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी होगी 2 साल से पहले कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकता है 2 साल से पहले आवेदन की छूट केवल दिव्यांग विधवा एवं परित्यक्ता, उत्कर्ष खिलाड़ी पति पत्नी, प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित हो।