राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक पत्र में पंच और सरपंच के आम चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में नामांकन फॉर्म भरने, शपथ पत्र जमा करने, बकाया राशि से संबंधित प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, शौचालय संबंधी घोषणा और जमानत राशि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा करने से पहले इन सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ताकि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी के कारण परेशानी न हो।
आयोग के निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र और उसके साथ जमा किए जाने वाले घोषणा पत्रों तथा शपथ पत्रों में निर्धारित जानकारी भरना आवश्यक है। सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र और सरपंच पद के लिए निर्धारित जमानत राशि की रसीद से संबंधित नियमों का ध्यान रखना होगा। आयोग ने नामांकन फॉर्म प्राप्त करने और उसकी प्रतिलिपि का उपयोग करने के संबंध में भी जानकारी दी है।
Rajasthan Sarpanch Chunav document Latest Update
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पंच और सरपंच पद के लिए नामांकन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आयोग ने नामांकन पत्र के प्रत्येक आवश्यक कॉलम को भरने, शपथ पत्र में सही जानकारी देने और संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करने पर विशेष जोर दिया है।
इस आदेश में चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शौचालय संबंधी घोषणा, बकाया राशि और सरपंच पद की जमानत राशि से जुड़े निर्देश भी शामिल हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि सभी दस्तावेज हर पद के लिए समान नहीं हैं। कुछ दस्तावेज केवल सरपंच पद या आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं।
पंचायत चुनाव 2026 में नामांकन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?
आयोग के पत्र के अनुसार नामांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेजों और घोषणाओं का ध्यान रखना होगा।
1. नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-4
पंच और सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म में सभी आवश्यक प्रविष्टियां सही तरीके से भरनी चाहिए। किसी भी आवश्यक कॉलम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। संतान संबंधी योग्यता के संबंध में आयोग के पत्र में दिए गए विशेष निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
2. प्रारूप-4घ में जानकारी देना जरूरी
उम्मीदवार को प्रारूप-4घ पूरी तरह भरकर जमा करना होगा। इसमें निम्नलिखित जानकारियां शामिल हैं:
- विचाराधीन आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी।
- आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि से संबंधित जानकारी।
- संपत्ति से संबंधित जानकारी।
आयोग के पत्र में संतान संबंधी योग्यता वाले बिंदु के संबंध में अलग स्पष्टीकरण दिया गया है। उम्मीदवारों को संबंधित प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही जानकारी भरनी चाहिए। आपराधिक मामलों और अन्य विवरणों के कॉलम को ध्यानपूर्वक भरना आवश्यक है।
3. सरपंच पद के लिए शपथ पत्र
सरपंच पद के उम्मीदवारों को उपाबंध-1बी के अंतर्गत निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयोग के पत्र में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित जानकारी भरने के निर्देश दिए गए हैं।
इस शपथ पत्र के संबंध में प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं:
- शपथ पत्र 50 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- शपथ पत्र को सक्षम न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत प्रमाणित करवाना होगा।
- शपथ पत्र के सभी आवश्यक कॉलम भरना अनिवार्य है।
यह दस्तावेज आयोग के पत्र के अनुसार केवल सरपंच पद के लिए निर्धारित है।
4. कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा
आयोग के पत्र में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के प्रावधानों के संदर्भ में कार्यशील स्वच्छ शौचालय से संबंधित घोषणा का उल्लेख किया गया है।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में घोषणा भरकर नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी। पत्र में यह भी बताया गया है कि निर्धारित प्रारूप में घोषणा संलग्न नहीं होने पर नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. बकाया राशि और नो-ड्यूज प्रमाण पत्र
पंचायतीराज संस्था की बकाया राशि से संबंधित नियम भी नामांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। आयोग के पत्र में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 19 के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
यदि किसी उम्मीदवार पर संबंधित पंचायतीराज संस्था की बकाया राशि है, तो उसे लागू नियमों के अनुसार बकाया राशि जमा करने और उसकी रसीद या नो-ड्यूज प्रमाण पत्र से संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा।
पत्र में कुछ परिस्थितियों में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर अयोग्यता का प्रावधान भी बताया गया है। वहीं, निर्धारित शर्तों के अनुसार नामांकन जमा करने से पहले बकाया राशि का भुगतान करने और उसकी रसीद या नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने पर अलग स्थिति हो सकती है।
जिन उम्मीदवारों पर बकाया राशि से संबंधित कोई मामला लागू नहीं होता, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार संबंधित निर्वाचन अधिकारी से दस्तावेजों की आवश्यकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
6. चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं
राज्य निर्वाचन आयोग के 6 अक्टूबर 2026 के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है।
इसलिए उम्मीदवारों को केवल इस चुनाव के नामांकन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक किसी अन्य लागू निर्देश में अलग से इसकी मांग न की गई हो।
7. आरक्षित वार्ड के लिए जाति प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार यदि संबंधित आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
आयोग के पत्र के अनुसार जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से जारी होना चाहिए।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ने पर केवल जाति के आधार पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, महिला के लिए आरक्षित वार्ड से संबंधित पात्रता के नियम भी लागू रहेंगे।
8. सरपंच पद के लिए जमानत राशि
राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 56(3) का उल्लेख करते हुए आयोग के पत्र में सरपंच पद के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 250 रुपये बताई गई है। जमानत राशि जमा करवाने के बाद उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यह राशि संबंधी जानकारी आयोग के पत्र में सरपंच पद के लिए दी गई है, इसलिए पंच पद के लिए अलग नियमों की पुष्टि संबंधित निर्वाचन अधिकारी से कर लेनी चाहिए।
पत्र में यह भी बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। यदि वह सामान्य वार्ड से नामांकन प्रस्तुत करते समय जमानत राशि में रियायत लेना चाहता है, तो संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यह जमानत राशि संबंधी तालिका केवल सरपंच पद के लिए पत्र में दिए गए निर्देशों पर आधारित है।
9. सांख्यिकी संबंधी जानकारी
नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी संबंधी जानकारी का प्रारूप भी दिया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इसमें मांगी गई जानकारी भरनी चाहिए।
आयोग के पत्र के अनुसार यह जानकारी मतदाताओं को उम्मीदवारों के संबंध में सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ली जाती है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सांख्यिकी संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं करने मात्र से नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा। फिर भी उम्मीदवारों को निर्धारित जानकारी भरकर जमा करनी चाहिए।
नामांकन फॉर्म कहां से प्राप्त करें?
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-4, प्रारूप-4घ, उपाबंध-1बी, कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा और सांख्यिकी जानकारी के प्रारूप संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं।
उम्मीदवार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- नामांकन फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- यदि निर्धारित प्रारूप की प्रति उपलब्ध नहीं हो, तो उसकी फोटोकॉपी का उपयोग किया जा सकता है।
- सभी प्रविष्टियों को सही तरीके से भरकर फोटोकॉपी वाले प्रारूप भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- आयोग के पत्र में हस्तलिखित नाम निर्देशन पत्र और संलग्न प्रारूपों को स्वीकार नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया है।
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