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BED Vs DELED: प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर, चयनितों की नियुक्तियां रद्द नौकरी भी छिनेगी

बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार बीएड वालों को हटाकर 6 महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करें।

बीएड के अभ्यर्थियों को झटका पर झटका लग रहा है कभी हाई कोर्ट से तो कभी सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार नियुक्त किए गए बीएड शिक्षकों को नौकरी से हटाकर 6 महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करें सिर्फ डीएलएड वालों को ही मेरिट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दी जाए।

BED Vs DELED
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चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच का यह फैसला आया है इसके अंतर्गत डीएलएड अभ्यर्थी की उच्च याचिका पर निर्णय दिया गया है जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के चयन को चुनौती दी गई थी याचिका कर्ताओ ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले को आधार बनाते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड योग्यता को असवैधानिक घोषित कर इसे हटाने की मांग की।

डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका में बताया गया है कि डीएलएड कोर्स में प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे को पढ़ने के खास ट्रेनिंग दी जाती है जबकि बीएड कोर्स में बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है छोटी कक्षाओं की टीचरों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता में असर आएगा और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य शासन ने उल्लंघन किया है।

सुप्रीम कोर्ट की फैसले को इसमें आधार बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले के तहत कहां है कि केवल डीएलएड यानी बीएसटीसी डिप्लोमा धारा की प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ने के लिए पात्र होंगे पीठ ने एनसीटीई ( राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ) के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया जिसमें बीएड डिग्रीधारकों को लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटीई की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल-1 में पास होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति के बाद छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

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4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक शिक्षकों के 6500 पदों पर भारती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था 10 जून को इसकी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी इसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिसके ऊपर यह फैसला आया है अगर आप भी बीएड बीएसटीसी डीएलएड धारक हैं तो इससे संबंधित न्यूज़ अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं।

मेरा नाम राज सिंह है और में राजस्थान का रहने वाला हूँ, मुझे ज्ञानवर्धक टॉपिक्स पर लिखना बेहद पसंद है। में वेबसाइट के माध्यम से लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन व योजनाओं के बारे में लिखता हूँ।

5 thoughts on “BED Vs DELED: प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर, चयनितों की नियुक्तियां रद्द नौकरी भी छिनेगी”

    • भाई मुझे भी नौकरी की बहुत तलाश है भाई कैसी भी हो सरकारी हो मैं कर लूंगा

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