Rajasthan Divyang Scholarship 2026: दिव्यांग छात्राओं को 10 महीने तक हर महीने ₹200, ऐसे मिलेगा ₹2,000 का लाभ

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत पात्र दिव्यांग छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 10 महीने तक हर महीने ₹200 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरह पात्र छात्राओं को पूरे 10 महीने में अधिकतम ₹2,000 की सहायता मिल सकेगी।

किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ

यह योजना सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं के लिए है। योजना का उद्देश्य दिव्यांग बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन और ठहराव बढ़ाने के साथ उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित 21 श्रेणियों में से किसी दिव्यांगता से प्रभावित हैं।

योजना के लिए पात्र होने के लिए छात्रा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होना आवश्यक है। इसके साथ ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी जरूरी होगा। पात्रता पूरी करने वाली छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान निर्धारित अवधि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

दूसरी योजना का लाभ लेने वाली छात्राएं पात्र नहीं

इस योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। यदि कोई छात्रा पहले से ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या किसी अन्य योजना से स्टाइपेंड प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी एक ही उद्देश्य के लिए छात्रा को दो अलग-अलग योजनाओं से स्टाइपेंड नहीं मिलेगा।

योजना की राशि पात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए संबंधित विद्यालयों को बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद पात्र छात्राओं को निर्धारित सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पात्र छात्राओं तक पहुंचेगा योजना का लाभ

योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि दिव्यांग बालिकाओं को शिक्षा से जोड़कर उनके विद्यालय में नामांकन और नियमित अध्ययन को बढ़ावा देना भी है। आर्थिक सहायता मिलने से पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं में छात्राओं और उनके परिवारों को कुछ राहत मिल सकेगी।

जिले में पात्र छात्राओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

पात्र छात्राओं के चयन के लिए समिति गठित

प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र छात्राओं के चयन के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा संबंधित अधिकारी एवं संदर्भ व्यक्ति समिति के सदस्य रहेंगे और पात्र छात्राओं के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसलिए योजना का लाभ लेने की इच्छुक पात्र छात्राओं को अपने विद्यालय और संबंधित शिक्षा विभाग से योजना की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया को समय पर पूरा करना चाहिए।

2026-27 में मिलेंगे कुल ₹2,000

इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग छात्राओं को ₹200 प्रति माह की दर से 10 महीने तक सहायता दी जाएगी। यानी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एक पात्र छात्रा को अधिकतम ₹2,000 मिलेंगे। योजना का लाभ कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत पात्र छात्राओं को निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार दिया जाएगा।

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