राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के अंतर्गत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा जन आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए परिपत्र के अनुसार अब जन आधार कार्ड में कई प्रकार की जानकारी संशोधित कराने पर निर्धारित शुल्क देना होगा। यह नया नियम 1 जून 2026 से पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस आदेश के बाद अब नागरिकों को बार-बार जानकारी बदलने पर सीमित संख्या और शुल्क दोनों का ध्यान रखना होगा।
परिपत्र में बताया गया है कि जन आधार में व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी और अन्य दस्तावेजों से संबंधित संशोधन के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। पहले कई अपडेट निशुल्क किए जाते थे, लेकिन अब कुछ मामलों में निर्धारित सीमा के बाद शुल्क लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बार-बार गलत अपडेट और अनावश्यक संशोधन को रोकना बताया जा रहा है। यह आदेश राजस्थान के सभी जन आधार धारकों पर लागू होगा।
राजस्थान जन आधार अपडेट नया नियम क्या है
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति और जाति जैसी व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन सीमित बार तक ही किया जा सकेगा। इसके अलावा शिक्षा, आय विवरण, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करने के लिए भी नई सीमा तय कर दी गई है। निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद नागरिकों को शुल्क का भुगतान करना होगा।
सरकार की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि कुछ अपडेट पूरी तरह निशुल्क रहेंगे जबकि कुछ पर पहली बार के बाद शुल्क लगेगा। उदाहरण के तौर पर बैंक विवरण और संपर्क विवरण में संशोधन पहली बार निशुल्क रहेगा लेकिन बाद में शुल्क देना होगा। वहीं परिवार में नए सदस्य जोड़ने और मृत्यु के कारण सदस्य हटाने जैसे कार्य निशुल्क रहेंगे।
किन अपडेट पर कितना शुल्क लगेगा
व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन अधिकतम 2 बार तक किया जा सकेगा। पहली बार संशोधन निशुल्क रहेगा जबकि उसके बाद 15 रुपए प्रति संशोधन शुल्क लिया जाएगा। शिक्षा और आय विवरण अपडेट करने पर पहली बार निशुल्क तथा बाद में 25 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। बैंक विवरण में संशोधन दूसरी बार से 25 रुपए शुल्क के साथ होगा।
संपर्क विवरण, आधार ऑथेंटिकेशन और व्यवसाय संबंधित जानकारी में पहली बार के बाद 40 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, बिजली बिल और वाहन नंबर जैसी जानकारियों में अधिकतम 5 बार संशोधन किया जा सकेगा और प्रत्येक संशोधन पर 25 रुपए शुल्क देना होगा।
| संशोधन / अद्यतन की श्रेणी | संशोधन / अद्यतन की निर्धारित सीमा | निर्धारित शुल्क |
|---|---|---|
| 1. व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन / अद्यतन | ||
| पिता का नाम, माता का नाम, अनुसूचित श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, जीवसाथी के नाम में संशोधन / अद्यतन | अधिकतम 2 बार अनुमत | प्रथम बार निःशुल्क, तत्पश्चात 15 रुपये प्रति संशोधन / अद्यतन |
| शिक्षा में अद्यतन, आय विवरण में संशोधन / अद्यतन | एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत | प्रथम बार निःशुल्क, तत्पश्चात 25 रुपये प्रति संशोधन / अद्यतन |
| बैंक विवरण में संशोधन / अद्यतन | एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत | प्रथम बार निःशुल्क, तत्पश्चात 25 रुपये प्रति संशोधन / अद्यतन |
| संपर्क विवरण, आधार ऑथेंटिकेशन, व्यवसाय, निवासी स्थिति आदि में संशोधन / अद्यतन | कोई सीमा नहीं | प्रथम बार निःशुल्क, तत्पश्चात 40 रुपये प्रति संशोधन / अद्यतन |
| 2. पारिवारिक सूचनाओं में संशोधन / अद्यतन | ||
| परिवार विभाजन, परिवार / सदस्य का स्थानांतरण, मुखिया परिवर्तन | अधिकतम 5 बार अनुमत | प्रथम बार निःशुल्क, तत्पश्चात 25 रुपये प्रति संशोधन / अद्यतन |
| 3. अन्य प्रकार के संशोधन / अद्यतन | ||
| गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली बिल का कनेक्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र इत्यादि की सूचनाओं को जन आधार में संशोधन / अद्यतन | अधिकतम 5 बार अनुमत | 25 रुपये प्रति संशोधन / अद्यतन |
| 4. पूर्णतः निःशुल्क संशोधन / अद्यतन | ||
| नवीन नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ना, मृत्यु के कारण परिवार / सदस्य को हटाना | केवल 1 बार अनुमत | पूर्णतः निःशुल्क |
| ई-जन आधार डाउनलोड | कोई सीमा नहीं | पूर्णतः निःशुल्क |
कब से लागू होगा नया नियम
राजस्थान सरकार द्वारा जारी यह नया आदेश 1 जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसके बाद सभी जन आधार सेवा केंद्रों और ई-मित्र केंद्रों पर इसी नियम के अनुसार अपडेट किए जाएंगे। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही जानकारी ही दर्ज करवाएं ताकि बार-बार संशोधन की आवश्यकता न पड़े। जो भी नागरिक जन आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवाना चाहते हैं उन्हें अब तय सीमा और शुल्क नियमों का ध्यान रखना होगा। यह आदेश राजस्थान के लाखों जन आधार कार्ड धारकों को प्रभावित करेगा।
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