भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है इसके तहत कई नए नियम बनाए गए हैं क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी जिसके बाद में पांच नए नियम आरबीआई की तरफ से बनाए गए हैं।
सिबिल स्कोर आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है उसके पास सब कुछ है और जिसका सिबिल स्कोर खराब है उसके पास कुछ भी नहीं है जी हां दोस्तों यही आज की सच्चाई है भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सिबिल स्कोर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है इसके तहत कहीं नए नियम बनाए गए हैं क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारी शिकायत वर्तमान में आ रही थी जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने नियमों को सख्त किया है।
इसके तहत क्रेडिट ब्यूरो में डाटा सुधारने होने की वजह भी बतानी होगी और क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या भी बताना जरूरी होगा इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने सही नियम बताए हैं नए नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे।
अप्रैल में ही आरबीआई ने इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी दी थी आपको बता दें कि जब भी कोई ग्राहक लोन लेकर लिए आवेदन करता है तो उसके लिए सिबिल स्कोर चेक किया जाता है इस तरह रिजर्व बैंक ने कुल 5 नियम बताए हैं।
ग्राहक को भेजनी होगी सिबिल स्कोर चेक करने की सूचना
केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों से कहा कि जब भी कोई बैंक या कोई फार्म ग्रह की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उसे ग्राहक को उसकी जानकारी भेजो जाना जरूरी है यह जानकारी किसी भी माध्यम से भेजी जा सकती है जैसे एसएमएस ईमेल।
रिक्वेस्ट को रिजल्ट करने की वजह बताना जरूरी
भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार अगर किसी ग्रह की किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है तो उसे इसकी वजह बताया जाना जरूरी है इसको ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों किया गया है और अब उसे क्या करना होगा ताकि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए।
साल में एक बार ग्राहकों को देख फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट
आरबीआई के नए नियम के अनुसार क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार श्री फुल क्रेडिट स्कोर अपने ग्राहकों को मूल्य करना चाहिए इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा ताकि ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सके इससे साल में एक बार ग्राहकों को अपना सिविल स्कोर पूरी हिस्ट्री चेक करने में आसानी हो जाएगी।
डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी
भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है लोन लेने वाली संस्थाएं एसएमएस ईमेल भेजकर सभी जानकारी शेयर करें इसके अलावा बैंक लोन बांटने वाली संस्थाएं नोडल अवसर रखें नोएडा उपसर्ग क्रेडिट स्कोर से जुड़ी दिक्कतें सुलझाने का काम करेंगे।
30 दिन में हो शिकायत का निपटारा वरना रोज लगेगा सो रुपए जमाना Check
आरबीआई का यह नियम सबके लिए फायदेमंद है अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर ग्रह की शिकायत का निपटारा नहीं करती है तो उसे फिर उसे ₹100 के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा यानी जितनी देर पर शिकायत का निपटा रहा होगा उतने दिन तक आपको क्रेडिट स्कोर लेने वाले ग्राहक के लिए लाभ देना होगा और खुद के ऊपर जुर्माना लगाना होगा।
लोन बांटने वाली संस्था को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो नहीं बताया तो बैंक जुर्माना देगा वहीं बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटान नहीं हो तो क्रेडिट ब्यूरो का जुर्माना देना होगा सरकार के द्वारा जारी किए गए इन नियमों के तहत आपको पूरी जानकारी मिल जाएगीतो जाहिर सी बात है आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही