राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया वार्ड पंच को मिला बड़ा मौका आदेश जारी

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राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सरपंच जिनका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा था उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है इसके लिए सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की राह प्रशस्त कर दी है।

Tenure of Sarpanchs extended in Rajasthan

राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में अब वर्तमान में जिन सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो रहा था उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है सरपंचों को प्रशासक बनाकर पंचायत का संचालन करने का आदेश जारी किया है ‌राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म हो रहा था उन सभी का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

इसमें सरकार की तरफ से प्रशासकीय समिति का गठन करने का फैसला लिया गया है जो वर्तमान में सरपंच है उनको प्रशासन नियुक्त किया गया है और ग्राम पंचायत के वार्ड पंच और उपसरपंच सदस्य बनाए जाएंगे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ( 1994 का अधिनियम संख्या 13 ) की धारा -95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31.01.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाये जायेंगे ।

प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम व संबद्ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरान्त किया जायेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (Bank Accounts) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एव सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी ।

अधिनियम की धारा- 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया Check

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राजस्थान पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश यहां से डाउनलोड करें

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