राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य की पंचायत राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जगह पर चुनाव की तारीख की घोषित करती है इसके अंदर 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2025 एवं मार्च 2025 में जिनका कार्यकाल संपन्न हो रहा है उनको छोड़कर चुनाव की घोषणा की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज एक बड़ी सूचना दी गई है जिसमें वकायदा प्रेस नोट जारी करके बताया गया है कि आयोग के द्वारा राज्य की जितनी भी पंचायत राज संस्थाएं है जिसके अंदर विभिन्न कर्म से रिक्त पद है उनके अंदर पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएंगे जिसको लेकर डेट भी घोषित कर दी है लेकिन उन्होंने यह शर्त भी बताई है कि जिन पदों का 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2025 एवं मार्च 2025 में संपन्न हो रहा है उनके अंदर अभी चुनाव नहीं कराई जा रहे हैं।
जिला परिषद पंचायत समिति उप सरपंच सरपंच वार्ड पंच सहित कई स्थानों पर रिक्त पद चल रहे हैं जिनके अंदर उपचुनाव करवाए जाएंगे इसके लिए नामांकनती की तिथि नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इसके अलावा चुनाव के लिए वोटिंग की डेट वाली तारीख के घोषित कर दी है।
सरपंच एवं पांच के लिए इसके अलावा अन्य पद जिसमें उपसरपंच वार्ड पंच सभी के लिए यह डेट घोषित की गई है राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी हो चुके हैं उसी के आधार पर वोटिंग करनी होगी मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो युक्त पहचान पत्र आपको दिखाना होगा।
यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना होगा इन दस्तावेजों की लिस्ट आप नीचे दिए गए नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं।
उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगा।
Rajasthan Panchayati Raj Chunav Check
पंचायती राज के उपचुनाव करवाने को लेकर नोटिस यहां से डाउनलोड करें।