Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana: मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन पोर्टल शुरू

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राजस्थान सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और राज्यभर के जरूरतमंद बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में आसानी होगी।

Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना उन बालक एवं बालिकाओं के लिए लागू की गई है जो किसी गंभीर और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति 2021 में सूचीबद्ध किसी बीमारी से ग्रसित हैं इस योजना के दिशा-निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किए गए है जिससे इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनके परिवारों को इलाज का खर्च वहन करने में कठिनाई होती है राज्य सरकार इन बच्चों के इलाज, देखभाल और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार का लक्ष्य है कि इन बच्चों को समय पर चिकित्सा सहायता मिले और उनके परिवारों को इस आर्थिक बोझ से राहत दी जा सके।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पात्रता और शर्तें

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  1. बालक या बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहा हो।
  3. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  4. इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, लाभार्थी भारत सरकार या राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
  5. आवेदक के माता-पिता या पालनकर्ता की आय सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  6. अगर बालक या बालिका का पूर्णत: इलाज हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आर्थिक सहायता तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आवेदन फॉर्म प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पालनकर्ता को बालक या बालिका के जन आधार नंबर के माध्यम से ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी जिसमें बायोमेट्रिक ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।

आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की सामान्य पारिवारिक जानकारी जन आधार पोर्टल से स्वतः प्राप्त की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान पालनकर्ता के जन आधार में पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाएगा।

इस योजना से संबंधित सभी जानकारी, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी इच्छुक अभ्यर्थी अधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, राजस्थान सरकार की यह पहल दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

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मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन यहां से देखें

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