केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस को लेकर बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) देने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पात्र ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा ₹7,000 निर्धारित की गई है। इस सीमा के आधार पर 30 दिन के बोनस की गणना करने पर राशि लगभग ₹6,908 बनती है। हालांकि, वास्तविक बोनस कर्मचारी के औसत वेतन और सेवा अवधि के आधार पर कम भी हो सकता है। यह लाभ उन पात्र कर्मचारियों के लिए है जो किसी अन्य Productivity Linked Bonus Scheme के अंतर्गत नहीं आते हैं। आदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा?
वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा। बोनस की गणना में कर्मचारी के औसत वेतन और निर्धारित गणना सीमा में से जो राशि कम होगी, उसे आधार बनाया जाएगा।
| विवरण | राशि |
|---|---|
| बोनस गणना की मासिक सीमा | ₹7,000 |
| बोनस की अवधि | 30 दिन |
| गणना का सूत्र | ₹7,000 × 30 ÷ 30.4 |
| गणना के बाद बोनस | ₹6,907.89 |
| पूर्ण रुपये में राशि | ₹6,908 |
ध्यान दें: ₹6,908 अधिकतम गणना सीमा के आधार पर निकाली गई राशि है। प्रत्येक कर्मचारी को इतनी ही राशि मिलेगी, यह जरूरी नहीं है। यदि कर्मचारी का औसत मासिक वेतन ₹7,000 से कम है या उसने पूरे वर्ष के बजाय कम अवधि तक पात्र सेवा की है, तो बोनस की राशि कम हो सकती है।
किन केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस मिलेगा?
आदेश के अनुसार, निम्न श्रेणियों के पात्र कर्मचारी बोनस के दायरे में आ सकते हैं:
- केंद्र सरकार के ग्रुप C कर्मचारी।
- केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारी।
- ऐसे पात्र कर्मचारी जो किसी Productivity Linked Bonus Scheme के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- पात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी।
- निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, जहां केंद्र सरकार के समान वेतन पैटर्न लागू हैं और कोई अन्य बोनस या अनुग्रह राशि योजना लागू नहीं है।
बोनस का लाभ संबंधित श्रेणी, सेवा अवधि और आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार मिलेगा
बोनस पाने के लिए जरूरी पात्रता
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिवाली बोनस 2026 का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके लिए कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना अनिवार्य है। साथ ही, कर्मचारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी की होनी चाहिए। पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार 30 दिन के वेतन के आधार पर बोनस दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने छह महीने या उससे अधिक, लेकिन पूरे वित्त वर्ष से कम समय तक सेवा की है, उनके बोनस की गणना सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से की जाएगी। इसके अलावा, संबंधित कर्मचारी किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना (Productivity Linked Bonus Scheme) के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। बोनस की पात्रता और राशि का निर्धारण केंद्र सरकार के आदेश में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
कैजुअल कर्मचारियों को कितना बोनस मिलेगा?
आदेश में निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी बोनस का प्रावधान है। इसके लिए कार्यालय में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या और पिछले वर्षों की सेवा से जुड़ी शर्तें निर्धारित की गई हैं।
| कार्यालय में कार्य व्यवस्था | आवश्यक कार्य दिवस |
|---|---|
| 6 दिन का कार्य सप्ताह | प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन |
| 5 दिन का कार्य सप्ताह | प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन |
| आवश्यक अवधि | लगातार पात्रता की शर्तों के अनुसार 3 वर्ष या अधिक |
पात्र कैजुअल कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए ₹1,200 की मासिक गणना सीमा निर्धारित की गई है। इस आधार पर 30 दिन के बोनस की गणना ₹1,200 × 30 ÷ 30.4 के अनुसार लगभग ₹1,184 होती है। यदि कर्मचारी की वास्तविक मासिक आय ₹1,200 से कम है, तो गणना वास्तविक आय के आधार पर की जाएगी।
बोनस का भुगतान कब होगा?
15 अक्टूबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन में बोनस की मंजूरी और पात्रता की शर्तें दी गई हैं। उपलब्ध PDF में सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में भुगतान की कोई एक निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। इसलिए भुगतान की तारीख के संबंध में संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय से जारी निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
बोनस का आधिकारिक आदेश कैसे देखें?
कर्मचारी अपने विभाग या कार्यालय के माध्यम से जारी आदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख का आधार 15 अक्टूबर 2026 का वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन है, जिसका विषय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को Non-Productivity Linked Bonus देने से संबंधित है। आदेश में बोनस की गणना, पात्रता, न्यूनतम सेवा अवधि और अलग-अलग कर्मचारी श्रेणियों के लिए नियमों का विवरण दिया गया है।
आदेश यहां से डाउनलोड करें
