अगर आप अपनी निजी कार से अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो फास्टैग वार्षिक पास आपके लिए पैसे बचाने का अच्छा विकल्प हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पास की कीमत ₹3,075 निर्धारित की है। इस सुविधा के तहत पात्र वाहन चालक एक बार भुगतान करके एक साल या अधिकतम 200 टोल क्रॉसिंग तक यात्रा कर सकते हैं। इसकी वैधता एक साल या 200 बार टोल पार करने तक रहती है, इनमें से जो भी शर्त पहले पूरी हो जाती है, पास उसी समय समाप्त हो जाता है। यह सुविधा निजी और गैर-व्यावसायिक कार, जीप तथा वैन के लिए उपलब्ध है। अगर आप रोजाना या महीने में कई बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करते हैं, तो इस सुविधा से आपके टोल खर्च में बचत हो सकती है।
फास्टैग वार्षिक पास उन वाहन चालकों के लिए बनाया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार यात्रा करनी पड़ती है। इसमें हर बार टोल पार करने पर अलग से शुल्क देने के बजाय एक बार निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। हालांकि, यह सुविधा देश के प्रत्येक टोल प्लाजा पर लागू नहीं है। इसका लाभ केवल निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के पात्र टोल प्लाजा पर मिलेगा।
FASTag Annual Pass क्या है?
फास्टैग वार्षिक पास एक ऐसी सुविधा है, जिसमें वाहन चालक पहले से निर्धारित राशि जमा करके पात्र टोल प्लाजा पर बार-बार अलग शुल्क दिए बिना यात्रा कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में इसके लिए ₹3,075 का भुगतान करना होगा।
इस पास के तहत अधिकतम 200 टोल क्रॉसिंग की सुविधा मिलती है। यदि 200 क्रॉसिंग पूरी होने से पहले एक साल की अवधि समाप्त हो जाती है, तो पास की वैधता भी समाप्त हो जाएगी। इसी तरह, यदि एक साल पूरा होने से पहले ही 200 क्रॉसिंग पूरी हो जाती हैं, तो वार्षिक पास का लाभ बंद हो जाएगा।
FASTag Annual Pass के लिए पात्रता
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा।
- वाहन निजी और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए होना चाहिए।
- निजी कार, जीप और वैन इस सुविधा के लिए पात्र हो सकते हैं।
- वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र यानी आरसी वैध होना चाहिए।
- वाहन पर लगा फास्टैग चालू होना चाहिए और उसी वाहन के पंजीकरण नंबर से जुड़ा होना चाहिए।
- फास्टैग प्रतिबंधित या निष्क्रिय स्थिति में नहीं होना चाहिए।
- वार्षिक पास उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिसके पंजीकरण नंबर पर इसे जारी किया गया है।
FASTag Annual Pass कहां-कहां चलेगा?
वार्षिक पास का इस्तेमाल निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर किया जा सकता है। देशभर में लगभग 1,150 निर्धारित टोल प्लाजा इस सुविधा के दायरे में शामिल हैं।
FASTag Annual Pass के लिए आवेदन कैसे करें?
वार्षिक पास के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले राजमार्ग यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट https://rajmargyatra.nhai.gov.in/annual-pass पर जाएं या संबंधित मोबाइल ऐप खोलें।
- वार्षिक पास से संबंधित विकल्प चुनें।
- अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करें और मांगी गई जानकारी भरें।
- वाहन और उससे जुड़े फास्टैग की पात्रता की जांच पूरी करें।
- पात्रता की पुष्टि होने पर ₹3,075 का भुगतान करें।
- भुगतान सफल होने के बाद वार्षिक पास आपके मौजूदा फास्टैग पर सक्रिय किया जाएगा।
- सामान्यतः भुगतान के दो घंटे के भीतर पास सक्रिय हो जाता है। यात्रा से पहले इसकी स्थिति जांच लें।
क्या नया FASTag बनवाना जरूरी है?
नहीं, पात्र वाहन पर पहले से लगा वैध फास्टैग होने पर सामान्यतः नया फास्टैग बनवाने की जरूरत नहीं होती। वार्षिक पास उसी फास्टैग पर सक्रिय किया जाता है, जो संबंधित वाहन के पंजीकरण नंबर से जुड़ा हुआ है। यदि आपका फास्टैग निष्क्रिय है, प्रतिबंधित है या वाहन के पंजीकरण नंबर से सही तरीके से जुड़ा नहीं है, तो पहले उस समस्या का समाधान करना होगा।
FASTag Annual Pass से कितनी बचत होगी?
इस पास से होने वाली बचत इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक साल में कितनी बार टोल प्लाजा पार करते हैं और सामान्य व्यवस्था में आपको कितना टोल शुल्क देना पड़ता।
उदाहरण के लिए, यदि कोई वाहन चालक एक साल में कई बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करता है, तो ₹3,075 का एकमुश्त भुगतान उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति साल में केवल कुछ ही बार हाईवे पर जाता है, तो सामान्य फास्टैग से भुगतान करना अधिक किफायती हो सकता है। इसलिए पास खरीदने से पहले अपनी सालाना यात्रा और संभावित टोल खर्च का अनुमान जरूर लगाएं। यह भी ध्यान रखें कि वार्षिक पास का लाभ केवल निर्धारित टोल प्लाजा पर ही मिलेगा।
FASTag Annual Pass के जरूरी नियम
- वार्षिक पास की कीमत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹3,075 है।
- पास एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक मान्य है, जो भी पहले पूरा हो।
- एक ही टोल प्लाजा से वापसी में दोबारा गुजरने पर सामान्य खुली टोल व्यवस्था में उसे अलग क्रॉसिंग माना जाता है।
- यह पास किसी दूसरे वाहन पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- पास केवल निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य है।
- वैधता समाप्त होने या निर्धारित क्रॉसिंग पूरी होने के बाद फास्टैग सामान्य व्यवस्था के अनुसार काम करेगा।
