राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव मतपेटी के माध्यम से करवाए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग की ओर से जारी आदेश में मतदान के लिए मतपत्र, मतपेटी, चुनाव चिन्ह, अतिरिक्त मतपत्र पर्चियों तथा मतदान सामग्री को लेकर विस्तृत व्यवस्था बताई गई है। यह आदेश 2 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार पंच एवं सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतपेटियों और मतपत्रों के माध्यम से मतदान करवाना होगा। आयोग ने उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त मतपत्र पर्चियों की व्यवस्था तथा उनके उपयोग की प्रक्रिया भी स्पष्ट की है। साथ ही मतपत्रों की सुरक्षा और मतदान सामग्री को सुरक्षित रखने के संबंध में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
Rajasthan Panchayat Election 2026 Latest News
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव को लेकर मतपेटी से मतदान करवाने की व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में बताया गया है कि पंचायत चुनाव में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करवाया जाएगा।
आयोग ने चुनाव चिन्हों और मतपत्रों से संबंधित व्यवस्था भी स्पष्ट की है। आदेश में पंच एवं सरपंच पद के लिए अलग-अलग मतपत्र पर्चियों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त मतपत्र पर्चियों की आवश्यकता निर्धारित करने के उदाहरण भी दिए गए हैं।
पंच और सरपंच के लिए मतपत्र की व्यवस्था
आदेश में बताया गया है कि पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव चिन्हों के अनुसार मतपत्र तैयार किए जाएंगे। पंच पद के लिए एक मतपत्र में निर्धारित संख्या में चुनाव चिन्ह अंकित होंगे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त मतपत्र पर्चियों की व्यवस्था की जाएगी।
इसी प्रकार सरपंच पद के लिए भी अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है। आदेश में अतिरिक्त मतपत्र पर्चियों के अलग-अलग बंडल तैयार करने और मतदान के दौरान उनका उपयोग करने की प्रक्रिया बताई गई है।
उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर होगी अतिरिक्त मतपत्र की व्यवस्था
राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश में उदाहरण देकर समझाया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त मतपत्र पर्चियों की संख्या निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि चुनाव लड़ने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या 6 है तो मतपत्र की निर्धारित संख्या के अनुसार अतिरिक्त मतपत्र पर्ची का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त मतपत्र पर्चियों की संख्या भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाई जाएगी।
मतपत्र और मतपेटियों की सुरक्षा
आयोग ने मतपत्रों तथा चुनाव सामग्री की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए हैं। मतपत्रों के मुद्रण और सुरक्षा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। मतदान सामग्री को सुरक्षित रखने और मतदान के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि मतदान के बाद मतगणना की कार्रवाई आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में मतदान कैसे होगा?
पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान मतपेटी के माध्यम से करवाया जाएगा। मतदान दल को निर्धारित मतपत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतदाता संबंधित उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने निर्धारित तरीके से मतपत्र का उपयोग करेगा और उसे मतपेटी में डालेगा।
आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियों और मतपत्रों को निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा तथा इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतगणना की जाएगी।
