Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules: राजस्थान पंचायती राज चुनाव नामांकन के समय वाहनों और लोगों की संख्या पर प्रतिबंध

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने आदेश में नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार के साथ आने वाले लोगों और वाहनों की संख्या सीमित करने के निर्देश दिए हैं।

नामांकन के समय लागू होंगे ये नियम

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

आयोग के आदेश के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की सीमा के भीतर जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को अधिकतम 3 वाहन और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार को अधिकतम 1 वाहन लाने की अनुमति होगी।

नामांकन वापस नहीं लेने पर वाहन खर्च जुड़ेगा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र प्रत्याहरित यानी वापस नहीं लेता है, तो नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आने वाली गाड़ियों पर होने वाला खर्च उसके कुल चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा। इस तरह पंचायती राज चुनाव 2026 में नामांकन के दौरान उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोगों की उपस्थिति, रैली पर रोक, जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 वाहन और पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम 1 वाहन की अनुमति रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।

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