PM Awas Yojana Urban 2.0 2026: शहरी परिवारों को ₹2.50 लाख तक मदद, जानें ऑनलाइन आवेदन का तरीका

शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) चला रही है। इस योजना में पात्र परिवारों को अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने, किफायती आवास परियोजना के तहत मकान खरीदने, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी लेने और कम किराये वाले आवास की सुविधा जैसे विकल्प मिलते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को 1 सितंबर 2024 से पांच साल के लिए लागू किया गया है। योजना के तहत देश के एक करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों की आवास संबंधी जरूरत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

BLC और AHP के तहत पात्र EWS परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलाकर ₹2.50 लाख तक की सहायता मिल सकती है। हालांकि, सभी लाभार्थियों को सीधे ₹2.50 लाख नहीं मिलते। लाभ योजना के चुने गए विकल्प और पात्रता के आधार पर निर्धारित होता है।

PM Awas Yojana Urban 2.0 Latest Update 2026

PMAY-U 2.0 के तहत 9 अगस्त 2026 तक 18.38 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी थी।

इनमें लगभग:

  • 14.40 लाख मकान Beneficiary Led Construction (BLC)
  • 2.48 लाख मकान Affordable Housing in Partnership (AHP)
  • 1.36 लाख मकान Interest Subsidy Scheme (ISS)
  • 13,046 मकान Affordable Rental Housing (ARH)

के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे।

पुरानी PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर देश में 1.25 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि एक करोड़ से अधिक मकान लाभार्थियों को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं।

PMAY-U 2.0 योजना की मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
अंग्रेजी नामPradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0
शॉर्ट नामPMAY-U 2.0
संबंधित मंत्रालयआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लागू होने की तारीख1 सितंबर 2024
योजना की अवधि5 वर्ष
कुल लक्ष्य1 करोड़ शहरी परिवार
अधिकतम सरकारी सहायता₹2.50 लाख तक
ISS में अधिकतम सब्सिडी₹1.80 लाख
अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय₹9 लाख
योजना के विकल्पBLC, AHP, ARH और ISS
आवेदन का माध्यमऑनलाइन पोर्टल, CSC एवं नगर निकाय

₹2.50 लाख की सहायता किन परिवारों को मिलेगी?

PMAY-U 2.0 में ₹2.50 लाख की सहायता सभी आवेदकों के लिए समान नहीं है। यह राशि योजना के चुने गए विकल्प के अनुसार मिलती है।

विकल्पपात्र परिवारलाभ
BLCकेवल EWSअपनी जमीन पर घर बनाने के लिए ₹2.50 लाख तक
AHPकेवल EWSकिफायती आवास परियोजना में घर खरीदने के लिए ₹2.50 लाख तक
ARHEWS और LIGकिफायती किराये का आवास
ISSEWS, LIG और MIGहोम लोन पर अधिकतम ₹1.80 लाख ब्याज सब्सिडी

BLC और AHP में मिलने वाली ₹2.50 लाख तक की सहायता केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से से मिलकर बनती है

वहीं ISS के तहत ₹2.50 लाख की सहायता नहीं मिलती, बल्कि पात्र होम लोन पर अधिकतम ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।

ARH में लाभार्थी को मकान का मालिकाना हक या ₹2.50 लाख नकद नहीं दिए जाते। इसमें किफायती किराये पर आवास उपलब्ध कराया जाता है।

राजस्थान में कितनी सरकारी सहायता मिलेगी?

राजस्थान जैसे सामान्य राज्यों में BLC और AHP के लिए सहायता का ढांचा इस प्रकार है:

सहायताराशि
केंद्र सरकार का हिस्सा₹1.50 लाख
राज्य सरकार का न्यूनतम हिस्सा₹1.00 लाख
कुल सहायता₹2.50 लाख

राज्य सरकार चाहे तो निर्धारित न्यूनतम राशि से अतिरिक्त टॉप-अप सहायता भी दे सकती है।

यदि मकान बनाने या खरीदने की कुल लागत सरकारी सहायता से अधिक होती है, तो बाकी राशि लाभार्थी को स्वयं या अन्य वित्तीय साधन से जुटानी होगी।

पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में केंद्र सरकार का हिस्सा ₹2.25 लाख और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का न्यूनतम हिस्सा ₹25,000 निर्धारित है। बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में ₹2.50 लाख तक की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।

PMAY-U 2.0 के चार प्रमुख विकल्प

1. Beneficiary Led Construction (BLC)

BLC योजना उन EWS परिवारों के लिए है, जिनके पास शहरी क्षेत्र में अपनी जमीन मौजूद है, लेकिन पक्का घर बनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं।

BLC की प्रमुख पात्रता

  • परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो।
  • आवेदक के पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन हो।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • नया मकान सभी मौसम में रहने योग्य पक्का घर होना चाहिए।
  • मकान का कारपेट एरिया सामान्यतः 30 से 45 वर्गमीटर तक होगा।
  • जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए।
  • निर्माण की प्रगति के अनुसार सहायता किस्तों में जारी की जाएगी।

BLC का इस्तेमाल केवल पुराने मकान की सामान्य मरम्मत के लिए नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत उपलब्ध जमीन पर नया पक्का मकान बनाया जाता है।

2. Affordable Housing in Partnership (AHP)

AHP के तहत सरकारी या निजी एजेंसियों द्वारा किफायती आवास परियोजनाएं विकसित की जाती हैं। पात्र EWS परिवार इन परियोजनाओं में मकान खरीद सकते हैं।

AHP की मुख्य बातें

  • इसका लाभ EWS परिवारों को दिया जाता है।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए।
  • मकान का कारपेट एरिया 30 से 45 वर्गमीटर तक होगा।
  • आवास परियोजना सरकारी अथवा निजी एजेंसी द्वारा विकसित की जा सकती है।
  • ₹2.50 लाख तक की सरकारी सहायता मकान की कीमत में समायोजित होती है।
  • मकान की बची हुई कीमत लाभार्थी को स्वयं या होम लोन के जरिए चुकानी होगी।
  • उपलब्ध AHP परियोजना का चयन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक से यह भी पूछा जा सकता है कि उसने पहले से किसी AHP परियोजना को चुना है या नहीं।

3. Affordable Rental Housing (ARH)

ARH उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प है जो घर खरीदने के बजाय कम किराये पर आवास लेना चाहते हैं।

इसमें निम्न वर्गों को प्राथमिकता मिल सकती है:

  • शहरी प्रवासी परिवार
  • बेघर और निराश्रित लोग
  • औद्योगिक श्रमिक
  • निर्माण श्रमिक
  • कामकाजी महिलाएं
  • स्ट्रीट वेंडर
  • रिक्शा चालक
  • प्रवासी कर्मचारी
  • होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र के कर्मचारी
  • संविदा कर्मचारी
  • शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारी
  • अन्य शहरी गरीब परिवार

ARH के लिए EWS परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक और LIG परिवार की आय ₹6 लाख तक हो सकती है।

इस विकल्प में घर का मालिकाना हक नहीं मिलता, बल्कि पात्र लाभार्थी को निर्धारित नियमों के अनुसार किफायती किराये का मकान उपलब्ध कराया जाता है।

4. Interest Subsidy Scheme (ISS)

ISS उन EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए है, जो होम लोन के जरिए घर खरीदना या नया मकान बनाना चाहते हैं।

विवरणअधिकतम सीमा
वार्षिक पारिवारिक आय₹9 लाख
होम लोन₹25 लाख
मकान की अधिकतम कीमत₹35 लाख
सब्सिडी के लिए लोनपहले ₹8 लाख
ब्याज सब्सिडी4%
अवधिअधिकतम 12 वर्ष
अधिकतम सब्सिडी₹1.80 लाख
मकान का कारपेट एरियाअधिकतम 120 वर्गमीटर

ISS के अंतर्गत अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी पांच वार्षिक किस्तों में जारी की जाती है।

इस योजना का लाभ ऐसे होम लोन पर मिलता है जो 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किया गया हो।

ध्यान रखें कि ₹25 लाख तक का पूरा होम लोन सब्सिडी के दायरे में नहीं आता। चार प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी निर्धारित नियमों के अनुसार पहले ₹8 लाख के लोन पर लागू होती है।

PMAY-U 2.0 में आय की सीमा

आय वर्गवार्षिक पारिवारिक आय
EWS₹3 लाख तक
LIG₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक
MIG₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक

BLC और AHP का लाभ केवल EWS परिवारों के लिए है।

ARH में EWS और LIG परिवार शामिल हो सकते हैं, जबकि ISS में EWS, LIG और MIG तीनों श्रेणियों के परिवार पात्र हो सकते हैं।

PM Awas Yojana Urban 2.0 Eligibility

योजना के लिए सामान्य रूप से निम्न शर्तें पूरी करना जरूरी है:

  • आवेदक शहरी क्षेत्र में रहता हो।
  • परिवार EWS, LIG या MIG श्रेणी में आता हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹9 लाख से अधिक न हो।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।
  • आवेदन संबंधित Urban Local Body या विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से संबंधित हो।
  • आवेदक के पास आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर हो।
  • चुनी गई योजना के लिए निर्धारित पात्रता पूरी हो।
  • एक ही आवास के लिए PMAY-G और PMAY-U 2.0 से दोहरा लाभ नहीं लिया गया हो।

परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियों को शामिल माना जाता है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पक्का मकान होने पर सामान्य रूप से योजना का लाभ नहीं मिल सकता।

किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी?

PMAY-U 2.0 में कमजोर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

इनमें शामिल हैं:

  • विधवा एवं एकल महिलाएं
  • दिव्यांगजन
  • वरिष्ठ नागरिक
  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति
  • SC/ST वर्ग
  • अल्पसंख्यक समुदाय
  • सफाई कर्मचारी
  • PM SVANidhi के अंतर्गत चिह्नित स्ट्रीट वेंडर
  • प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कारीगर
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
  • भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक
  • झुग्गी एवं चॉल में रहने वाले परिवार
  • अन्य कमजोर एवं वंचित वर्ग

प्राथमिकता का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाणपत्र या पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।

PMAY-U 2.0 का मकान किसके नाम होगा?

योजना के तहत बनने या खरीदे जाने वाले मकान को सामान्यतः परिवार की महिला मुखिया के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर रखा जाता है।

यदि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, तो मकान पुरुष सदस्य के नाम किया जा सकता है।

विधुर, अविवाहित, तलाकशुदा या ट्रांसजेंडर आवेदक के मामले में मकान आवेदक के नाम पर किया जा सकता है।

PMAY-U 2.0 के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों के आधार विवरण
  • आय प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक
  • बैंक खाता नंबर और IFSC
  • वर्तमान एवं स्थायी पता
  • जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
  • प्राथमिकता श्रेणी का प्रमाण, यदि लागू हो
  • BLC के लिए जमीन के वैध दस्तावेज
  • AHP के लिए परियोजना की जानकारी
  • ISS के लिए होम लोन और बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का विवरण
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन में नाम और आधार नंबर आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करना चाहिए। आधार सत्यापन के दौरान OTP आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।

PM Awas Yojana Urban 2.0 Online Apply कैसे करें?

PMAY-U 2.0 के लिए पात्र परिवार आधिकारिक Unified Web Portal, CSC या संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के मुख्य चरण

  1. PMAY-U 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. Apply for PMAY-U 2.0 विकल्प पर जाएं।
  3. योजना के चारों विकल्पों की जानकारी पढ़ें।
  4. अपनी जरूरत के अनुसार BLC, AHP, ARH या ISS में से विकल्प चुनें।
  5. Eligibility Check में आय और मकान से संबंधित जानकारी भरें।
  6. आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें।
  7. आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें।
  8. OTP डालकर आधार सत्यापन पूरा करें।
  9. व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी भरें।
  10. आय प्रमाणपत्र और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  11. पता और मकान/परियोजना संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  12. बैंक खाते और IFSC की जानकारी भरें।
  13. BLC के लिए जमीन के दस्तावेज अपलोड करें।
  14. ISS के लिए होम लोन/बैंक संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  15. पूरी जानकारी दोबारा जांचें।
  16. घोषणा स्वीकार करके Final Save करें।
  17. आवेदन के बाद मिली Application ID और Acknowledgment सुरक्षित रखें।

एक आधार नंबर से केवल एक आवेदन किया जा सकता है। Final Save के बाद आवेदन की जानकारी बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए अंतिम सबमिशन से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।

आवेदन में सही विकल्प चुनना क्यों जरूरी है?

PMAY-U 2.0 में आवेदन करते समय चार विकल्पों में से अपनी जरूरत के अनुसार एक विकल्प चुनना होता है।

  • अपनी जमीन पर नया मकान बनाना है → BLC
  • किफायती परियोजना में मकान खरीदना है → AHP
  • किराये पर किफायती मकान चाहिए → ARH
  • होम लोन से मकान खरीदना/बनाना है → ISS

केवल अधिक राशि मिलने के आधार पर योजना का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। गलत विकल्प चुनने पर पात्रता संबंधी समस्या हो सकती है।

PMAY-U 2.0 Application Status कैसे चेक करें?

आवेदन पूरा करने के बाद प्राप्त Application ID सुरक्षित रखें।

स्टेटस देखने के लिए:

  1. PMAY-U 2.0 के Track Application पेज पर जाएं।
  2. मांगी गई आवेदन/पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  3. आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
  4. जरूरत होने पर Applicant Login में आधार और OTP से लॉगिन करें।

BLC और AHP के आवेदन संबंधित Urban Local Body के स्तर पर सत्यापित किए जाते हैं। वहीं ISS के आवेदन संबंधित बैंक, Housing Finance Company या Primary Lending Institution के पास भेजे जाते हैं।

आवेदन के बाद क्या प्रक्रिया होगी?

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तुरंत मकान या सब्सिडी स्वीकृत नहीं होती। आवेदन की जांच और सत्यापन किया जाता है।

सामान्य प्रक्रिया में:

  • आवेदन नगर निकाय या संबंधित संस्था को भेजा जाता है।
  • परिवार की आय की जांच होती है।
  • पक्का मकान नहीं होने का सत्यापन किया जाता है।
  • पहले किसी आवास योजना का लाभ लिया है या नहीं, इसकी जांच होती है।
  • BLC में जमीन और निर्माण स्थल का सत्यापन किया जाता है।
  • AHP में परियोजना और मकान की उपलब्धता जांची जाती है।
  • ISS में बैंक होम लोन और सब्सिडी की पात्रता जांचता है।
  • पात्र आवेदन को आगे की स्वीकृति प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।
  • अंतिम मंजूरी के बाद सहायता या ब्याज सब्सिडी जारी होती है।

इसलिए आवेदन जमा होना, Application ID मिलना और योजना में मकान स्वीकृत होना तीन अलग-अलग चरण हैं।

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Official Websitepmaymis.gov.in

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