सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान अप्रेल 2025 में

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वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रेल को भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि विभाग द्वारा इन सभी परिपक्व पॉलिसियों का भुगतान अप्रेल, 2025 के प्रथम सप्ताह में कार्मिक के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाएगा।

State insurance policy of retired state employees to be paid in April 2025
State insurance policy of retired state employees to be paid in April 2025

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक श्री धनलाल शेरावत ने बताया कि विभाग द्वारा संबंधित सभी बीमादारों के दावों का समय पर भुगतान करने के उद्देश्य से सेवानिवृत कार्मिकों को राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालयों को ऑनलाइन एसआइपीएफ पोर्टल 3.0 पर दावा पपत्र सबमिट करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। दावा पपत्रों को भरने के लिए बीमादारों को मोबाइल पर एसएमएस भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिकों से अपेक्षा है कि राज्य बीमा का भुगतान प्राप्त करने हेतु वे परिपक्वता दावा, बीमा रिकॉर्ड बुक, मूल निवास पॉलिसी बॉण्ड, पदस्थापन विवरण आदि ऑनलाइन आधारित ओटीपी के माध्यम से दिनांक 5 मार्च 2023 तक सबमिट करें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 39(2) (1) में प्रावधानुसार है कि “बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प“ एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर विद्यमान है। “ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि विस्तारित अवधि के बोनस सहित, उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले प्रथम अप्रेल को संदेय होगी।“

कोई बीमेदार इस विकल्प को लेना चाहता है तो वह अपने सम्बंधित जिले के राज्य बीमा विभाग में सम्पर्क कर सकता है। यह विकल्प परिपक्वता की मूल तारीख के 15 दिवस पूर्व भेजा जाना अतिआवश्यक है, क्योंकि इसके पश्चात् यह सुविधा बंद कर दी जाएगी

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