विशेष योग्यजनों को पात्रता के आधार पर विभिन्न 14 योजनाओं से किया जा रहा लाभान्वित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने शु्क्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के विशेष योग्यजनों को पात्रता के आधार पर 14 विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

Specially abled people are being benefited from 14 different schemes on the basis of eligibility
Specially abled people are being benefited from 14 different schemes on the basis of eligibility

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिव्यांगता की श्रेणी को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किए जाने पर भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के विशेष प्रयासों से प्रदेश में मस्कुलर डिस्ट्राफी बीमारी से पीडित मरीजों के लिए 1 लाख रूपए तक की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यागों के सामाजिक और आर्थिक संबल को ध्यान में रखते हुए कई विशेष योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यू.डी.आई.डी कार्ड) हेतु स्वावलम्बन पोर्टल पर आवेदन किया जाता है, उनमें से पात्रता अनुसार विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यू.डी.आई.डी कार्ड) जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल दिनांक 31.01.2025 के अनुसार पाली जिले में जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की संख्या 22 हजार 24 है। उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजनों को नियमानुसार एवं पात्रतानुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राजएसएसपी पोर्टल पर दिनांक 31.01.2025 के अनुसार पाली जिले मे विशेष योग्यजन पेंशनर्स की कुल संख्या 18 हजार 209 है।

इससे पहले विधायक श्री केसाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि विशेष योग्यजनों को पात्रता के आधार में निम्न 14 योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने सभी 14 योजनाओं विशेष योग्यजन चिन्हिकरण योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना,संयुक्त सहायता योजना, बजट प्रावधानुसार स्कूटी वितरण योजना, विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना, विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त पेंशन योजना,आस्था योजना, विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, पोलियो करैक्शन कैम्प, विशेष योग्यजनों के लिये स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना, विशेष योग्यजन खेलकूद योजना और अधिक सहारे की आवश्यकता वाले विशेष योग्यजनों के लिये पेंशन राशि के अतिरिक्त मासिक आर्थिक सहायता योजना के बारे में भी बताया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने जिला पाली में विगत 4 वर्षों में स्कूटी वितरण के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22-लाभान्वित संख्या-34, वर्ष 2022-23-लाभान्वित संख्या-167, वर्ष 2023-24-लाभान्वित संख्या-149 और वर्ष 2024-25-लाभान्वित संख्या-65 रही। उन्होंने कहा कि पाली जिले में विगत 04 वर्षों में कुल 415 विशेष योग्यजनो को स्कूटी वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

श्री गहलोत ने कहा कि निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा बजट घोषणाओं के अन्तर्गत स्कूटी वितरण की गई थी। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा में दिये गये लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष रहे दिव्यांग आवेदकों को स्कूटी उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव गुणावगुण पर परीक्षण कर वित्तीय स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

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