यदि आपने गाड़ी पर लगाया तिरंगा तो होगी 3 साल की जेल, तिरंगा के लिए जान ले क्या है नियम
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्सर हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल या कार पर लोग तिरंगा लगाए हुए घूमते हैं लेकिन ऐसा करने से हो सकती है आपको 3 साल की सजा। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार केवल चुनिंदा लोग ही अपने वाहन पर तिरंगा फहरा सकते हैं आइएं तिरंगा फहराने को लेकर जानते हैं पूरा नियम
सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके से पहले ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर दिया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के जरिए सभी लोगों को वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने को लेकर अपील की थी
तिरंगा फहराने का अधिकार किसको है?
भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैराग्राफ 3.44 के अनुसार वाहनों पर तिरंगा फहराने को लेकर सिर्फ इन व्यक्तियों के पास अधिकार हैं जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशनपद के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि शामिल है
Flag Code Check
हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के हर नागरिक को अपने हाथ में झंडा लेकर चलने तथा अपने घर पर तिरंगा फहराने की आजादी है लेकिन अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर चलना कानूनन अपराध है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो 3 साल की जेल तक हो सकती है